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2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में 38 को मौत की सजा, 11 अन्य को उम्रकैद की सजा

अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में गुजरात की एक स्पेशल कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 38 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है।

दिल्ली: गुजरात की एक स्पेशल कोर्ट अदालत ने 38 लोगों को मौत की सजा सुनाई, जिसमे उन्हें 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम विस्फोट मामले में दोषी ठहराया गया। वहीं ग्यारह अन्य दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। पिछले हफ्ते गुजरात की एक विशेष अदालत ने विस्फोटों के सिलसिले में 49 लोगों को दोषी ठहराया और 28 अन्य को बरी कर दिया।


सजा सुनाए जाने के दौरान सभी आरोपी आज वस्तुतः अदालत में पेश हुए। मौत की सजा की पुष्टि गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा की जानी है।


न्यायाधीश एआर पटेल ने विस्फोटों में मारे गए लोगों के परिजनों को एक-एक लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल प्रत्येक पीड़ित को 50,000 रुपये और प्रत्येक नाबालिग के लिए 25,000 रुपये का मुआवजे का ऐलान किया ।


अदालत ने 48 दोषियों में से प्रत्येक पर 2.85 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।


पटेल ने 8 फरवरी को कुल 78 आरोपियों में से 49 को भारतीय दंड संहिता के विभिन्न अपराधों के तहत दोषी घोषित किया था, जिसमें हत्या, देशद्रोह और राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने के साथ-साथ यूएपीए और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अपराध भी शामिल थे।

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