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अनाधिकृत कॉलोनियों के रिहायशी व गैर रिहायशी संपत्ति मालिकों के लिए 'आम माफी' योजना

इस योजना से निगम की उम्मीद है कि करदाताओं की संख्या में भी वृद्धि होगी और अधिक राजस्व प्राप्त किया जा सके।



नई दिल्ली: महापौर श्री मुकेश सुर्यान ने कहा कि दिल्ली के नागरिकों को राहत देने के लिए दक्षिणी निगम ने अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए आम माफी योजना लागू की जिसके अंतर्गत रिहायशी संपत्ति मालिकों को एक वर्ष (वर्ष 2021-2022) का संपत्ति कर अदा करने पर वर्ष 2021- 2022 से पहले का संपत्ति कर माफ कर दिया जाएगा। साथ ही गैर या संपत्ति मालिकों को 3 वर्ष (वर्ष 2019- 2020, 2020-2021, 2021-2022) का संपत्तिकर भुगतान करने पर वर्ष 2019-2020 से पहले का संपत्तिकर माफ़ कर दिया जाएगा।


यह योजना अनाधिकृत कॉलोनियों ( सिवाय समृद्ध अनधिकृत कॉलोनियों के) लाल डोरा गांव, विस्तारित लाल डोरा, गांव की विस्तारित आबादी व सरकार द्वारा कश्मीरी विस्थापितों को आवंटित संपत्तियों पर लागू रहेगी। यह योजना 31 मार्च 2022 तक लागू है।


अध्यक्ष स्थाई समिति कर्नल (रि. ) बी.के ओबरॉय ने कहा कि पिछले वर्ष भी दक्षिणी निगम द्वारा अनाधिकृत कॉलोनियों में इस तरह की आम माफी योजना लागू की गई थी। आम माफी योजना से बड़ी संख्या में उन करदाताओं को राहत मिलेगी जो अपनी वित्तीय कठिनाइयों के कारण पहले कर का भुगतान समय पर नहीं कर सके।


यह योजना सभी करदाताओं के लिए है और उन करदाताओं के लिए भी है जो ब्याज व जुर्माने की भारी राशि की वजह से टैक्स नहीं दे रहे।


वह भी इस योजना का लाभ उठा कर मुख्यधारा में शामिल हो जाएंगे। नेता सदन श्री इंद्रजीत सहरावत ने अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों से अपील की कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और समय पर संपत्ति कर जमा करें। उन्होंने कहा कि इस योजना से एक तरफ करदाताओं को भारी राहत मिलेगी वहीं निगम की उम्मीद है कि करदाताओं की संख्या में भी वृद्धि होगी और अधिक राजस्व प्राप्त किया जा सके।


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