बैठक में मौजूद एक अधिकारी ने बताया कि डीडीएमए ने मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के पालन में स्कूलों, बाजारों और अन्य आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति देने का फैसला किया है।
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नई दिल्ली: दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क को फिर से अनिवार्य करने का फैसला किया।
डीडीएमए ने कोविड -19 स्थिति में गिरावट को देखते हुए मास्क नियम के उल्लंघन के लिए 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। एलजी अनिल बैजल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मंत्री कैलाश गहलोत और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने डीडीएमए की समीक्षा बैठक के दौरान निर्णय लिए।
बैठक में मौजूद एक अधिकारी ने बताया कि डीडीएमए ने मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के पालन में स्कूलों, बाजारों और अन्य आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति देने का फैसला किया है।
अधिकारियों ने संक्रमण को रोकने के लिए मेट्रो स्टेशनों, बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर यादृच्छिक परीक्षण करने का भी निर्णय लिया है। अधिकारी ने कहा कि सामाजिक दूरी बनाए रखने और कोविड -19 प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए बाजारों और अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर अभियान चलाया जाएगा।